
औरंगाबाद। जिले में भीषण शीतलहर को देखकर जिलाधिकारी के न्यायालय से जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की शिक्षण गतिविधि पर रोक लगाते हुए उसे 2 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश सभी कोचिंग क्लासेस पर भी लागू है।
जिलाधिकारी के न्यायालय से निकले आदेश के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी प्राइमरी,मध्य एवं उच्च विद्यालय के साथ साथ कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय की शिक्षण गतिविधि 2 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहेगी।
इस आदेश को सुनिश्चित एवं शत प्रतिशत अनुपालन कराने को लेकर एक पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ दाउदनगर एवं औरंगाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी को भी भेजा गया है।
गौरतलब है कि पूर्व में जिलाधिकारी कि न्यायालय से 31 दिसंबर तक सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया था। परंतु बढ़ते ठंड को देखते हुए उक्त आदेश को अगले 7 जनवरी तक विस्तारित कर दिया गया है।