
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मंगलवार को जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने देव थाना कांड संख्या 126/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रेडियां गांव निवासी अभियुक्त मुन्ना कुमार साव एवं देव के सोती मुहल्ला निवासी अभियुक्त सुधीर कुमार सिंह सोती को भादंवि की धारा 302/34 और 201/34 में 22 दिसंबर 2022 को दोषी करार दिया गया था।
आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के उपरांत जिला जज ने दोनों अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। वही भादंवि धारा 201/34 में तीन साल कारावास और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक चोकीदार डोमन पासवान ने 27 नवंबर 2020 को की थी।किए गए प्राथमिकी में बताया गया था कि बेढ़नी के गंगटी पुल के पास 200 मीटर नहर के चाट की झाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया और वही गंगटी पुल पर लावारिश हालत में एक बाइक को जप्त किया गया। जप्त की गति बाइक की जप्ती सूची बनाई गई।
घटना के पश्चात देव के पुलिस अवर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार भारती ने घटनास्थल निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता पायी। घटना के बाद 30 नवंबर को ही मुन्ना कुमार साव की गिरफ्तारी हुई और मुन्ना ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार।किया।
हत्या में संलिप्त मुन्ना की निशानदेही पर मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भीम कुमार की मोबाइल बरामद की गई। वहीं दूसरा अभियुक्त सुधीर कुमार सिंह 3 दिसंबर 2022 से ही जेल में बंद हैं। मृतक के परिजनों ने गवाही में जमीनी विवाद की बात कही थी और यह भी बताया था कि भीम की हत्या कर लाश को छुपाने के उद्देश्य से अन्यत्र फेंक दिया गया था।