
औरंगाबाद। जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता औरंगाबाद के गोपनीय शाखा से निकले आदेश के अनुसार अब सहायक समाहर्ता(परिक्षयमान) शुभम कुमार बारुण के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के प्रभाव से मुक्त कर दिए गए हैं और उन्हें अगले आदेश तक देव के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है।
यह आदेश संयुक्त निदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिहार पटना के ज्ञापांक 13982 दिनांक 23/10/2018 के द्वारा प्रखंड सह अंचल स्तरीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के आलोक में दिया गया है।
गौरतलब है कि उक्त आदेश के आलोक में सहायक समाहर्ता (परिक्षयमान) को पूर्व में बारुण प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी का प्रभार दिया गया था लेकिन अब उन्हें देव प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का प्रभार दिया गया है। जिला गोपनीय शाखा के निकले आदेश के अनुसार मदनपुर के राजस्व अधिकारी उदय प्रताप सिंह बारुण के अंचलाधिकारी के प्रभार में रहेंगे तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी बारुण का प्रभार अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे ही रहेगा।
उक्त पत्र के आदेश के आलोक में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी देव को निर्देश दिया गया है कि वे देव प्रखंड का संपूर्ण प्रभार सहायक समाहर्ता (परिक्षयमान) शुभम कुमार औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले आदेश तक प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
इसी प्रकार अंचलाधिकारी देव को भी यही आदेश दिया गया है कि वे देव अंचल का संपूर्ण प्रभार सहायक समाहर्ता(परिक्षयमान) औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले आदेश तक प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 में प्रदत शक्ति के आलोक में सहायक समाहर्ता(परिक्षयमान) श्री कुमार को देव प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के सभी शीर्षों की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान कर दी गई है।