
औरंगाबाद l सोमवार को सिविल कोर्ट के एसीजेएम कोर्ट सप्तम की अदालत की न्यायाधीश माधवी सिंह की अदालत ने चेक वाउंस के एक बड़े मामले में निर्णय पर एक सज़ा सुनाई है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि चेक वाउंस वाद संख्या 198/21, एक करोड़ 26 लाख 75 हजार छः सौ रुपए का चेक वाउंस का केस अरूण कुमार कंचनपुर रिसियप फर्म वेकेटेशवर ट्रेंड्स सुन्दर गंज ने सुनील कुमार यादव ओम साई मार्डन राइस मिल परसी फेसर पर किया था.
जिसमें कहा था कि 23/08/18 से 30/08/18 तक एक करोड़ छ्ब्बीस लाख पच्हतर हजार छः सौ के चावल दिया.पंजाब नेशनल बैंक के अर्पयाप्त राशि के चेक वाउंस होने पर वकालतन नोटिस के बाद वाद प्रस्तुत किया.
तो कोर्ट ने सुनील कुमार से अभियोगी अरूण कुमार को अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि मुकदमा के दौरान 25 लाख 50 हजार दिलाए थे. अभियोगी के ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष से लक्ष्मण यादव अधिवक्ता ने भाग लिया था.