औरंगाबाद

 कोर्ट की अवमानना को लेकर एडीजे 12 की अदालत ने दाउदनगर थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन पांच सौ रुपये कटौती का दिया आदेश

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 12 डा दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 22/12 में सूनवाई करते हुए कल यानी मंगलवार से थाना प्रभारी दाउदनगर के वेतन किF प्रतिदिन वेतन में 500 रुपये कटौती का आदेश दिया है। साथ ही कोषागार पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि एसपी कार्यालय से पता करें कि थानाध्यक्ष का वेतन भुगतान कहाँ से हो रहा है और इस आदेश का अक्षरश पालन हो।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सेसन ट्रायल संख्या 119/18 में साक्षी 3 नवम्बर से अनुपस्थित है। ग़ैर सरकारी और अपरीक्षित साक्षियों पर गैरजमानती वारंट 8 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। परन्तु न्यायालय में न तो उन्हें प्रस्तुत किया गया और न ही तामिला कराया गया है। न्यायाधीश ने पिछले तिथि को थाना प्रभारी को सदेह उपस्थित होकर गवाह लाने और गवाही विलंब के बारे में न्यायालय को जानकारी देने को कहा था। परन्तु  थाना प्रभारी का उपस्थित न होना, न्यायालय का अवमानना मानते हुए न्यायाधीश ने उक्त आदेश जारी किया है।

 

साथ ही एकमात्र अप्राथमिकी अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह नासरीगंज को लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र विखंडित कर गैरजमानती वारंट जारी किया है।इस वाद कि अगली तिथि 15/03/22 निर्धारित किया गया है।

 

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