
औरंगाबाद। जिला सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में कार्यरत सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFI) को सूचित किया जाता है की उन्हें जिले में कार्य करने के लिए वित्त विभाग बिहार सरकार के पोर्टल www.nbfc.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना एवं जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऐसा नहीं करती हैं उन्हें अवैध माना जाएगा एवं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने आस पास गलत रूप से कार्य कर रहे एनबीएफसी से संबंधित जानकारी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को सूचित करें। साथ ही वे अपनी मेहनत की कमाई उन्हीं एनबीएफसी में निवेश करें जो की वेबसाइट www.nbfc.bihar.gov.in पर पंजीकृत है एवं जिनकी शाख (credit rating) अच्छी है।यह आपके निवेश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।