
औरंगाबाद। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 के औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सभी आठ अभ्यर्थियों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कन्टेस्टिंग कैंडिडेट की सूची प्रारूप 7(ख) की हस्ताक्षरी प्रति उपलब्ध कराई गई।साथ ही मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। निर्वाची पदाधिकारी ने मतगणना की तिथि समय तथा स्थान की लिखित सूचना भी सभी अभ्यर्थियों को हस्तगत कराई तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना की प्रति मौजूद जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी जिलाधिकारी ने विस्तार से चर्चा की।
बैठक में बताया गया कि मतदान के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैगनी स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य कलम या पेेंसिल का उपयोग में नहीं होगा। अभ्यर्थी के नाम के सामने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करना होगा प्रथम वरीयता का मत देना अनिवार्य है। जबकि अन्य वरीयताओं का मत देना वैकल्पिक है। मतपत्र पर सही का निशान(√) या क्रॉस(×) अंकित करना स्वीकार नहीं है। मतदाताओं की पहचान हेतु आयोग द्वारा निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्वाचन से संबंधित फोटो युक्त कोई वैध दस्तावेज मान्य होगा। पूछे जाने पर बताया गया कि निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक नहीं है।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, अभिकर्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा विहित प्रपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई। साथ ही मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस बैठक में अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त मुख्य मास्टर प्रशिक्षक राजकुमार प्रसाद गुप्ता उपस्थित थे।
विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना
1. मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है का उपयोग करें अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करें।
2. अभ्यर्थी अपने नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम(ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस) वाले स्थान में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।
3. चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जाएगा।
4. प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी ही अधिमानताएँ अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे।
5. शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2,3,4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।
6. किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए।
7. अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1,2,3 आदि में अंकित किया जाएगा आदि मानता शब्दों में जैसे एक,दो,तीन आदि नहीं अंकित किया जाएगा।
8. अंको को भारतीय नक के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1,2,3,4,5 आदि या रोमन रूप ।,।।,।।।,।v या v आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।
9. मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशानी भी नहीं दे।
10. अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान √ या क्रॉस का निशान × अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
11. अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए।अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं।
मतदान हेतु आयोग द्वारा आदेशित उचित दस्तावेज में मतदाता फोटो पहचान पत्र, निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेजों जो फोटो युक्त हो, स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र आदि।इन में से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे।