औरंगाबाद

दहेज में फोर व्हीलर गाड़ी की मांग की पूर्ति ना होने पर पत्नी की हत्या करने वाले को एडीजे 10 की अदालत ने सुनाई आजीवन करावास की सजा

शादी के 2 माह के अंदर ही पति ने पत्नी को फांसी पर लटका कर दी थी हत्या

केशव कुमार सिंह

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में दोषी ठहराए गए एक मात्र काराधिन अभियुक्त सनीश कुमार, बक्सी बिगहा कासमा को भादवि की धारा 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन दहेज हत्यारोपी अभियुक्त 24/06/19 से जेल में बंद हैं, पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी.अभियुक्त पर आरोप है कि शादी के दो माह के अंदर दहेज में फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर अपनी नवविवाहिता पत्नी हेमा कुमारी को फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दिया.

 

सनीश और हेमा की शादी 25/04/19 को हुए थे ,25/04/22 को अभियुक्त अपनी नवविवाहिता पत्नी के हत्या में दोषी करार दिया गया है. प्राथमिकी नवविवाहिता के भाई राजा कुमार ददरेजी कोंच गया ने 21/06/19 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 18/06/19 को बहन ने फोन कर बताया था कि फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर हमारी हत्या कर सकते हैं.

 

20/06/19 को मेरी बहन की हत्या कर दिये. 21/06/19 को सुबह बक्सी बिगहा कासमा के ग्रामीणों से यह जानकारी मिली कि आपकी बहन अब नहीं रही. घटनास्थल पर परिजनों के साथ पहुंचे तो आंगन में बहन की लाश पड़ी थी और सभी परिवार वाले फरार थे. हम लोगों ने पुलिस को खबर कर प्राथमिकी, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, परिजनों, डाक्टर, पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी थी.

 

सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार चन्द्रशेखर सिंह देव और बचाव पक्ष से जगनरायण यादव ने भाग लेकर अपना अपना पक्ष रखा, उसके बाद न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई , पूर्व में जेल में बिताए अवधि इसी में समायोजित की जाएंगी.

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