
न्यायालय में पूरक कांड दैनिकी प्रस्तुत नही करना खुदवा थानाध्यक्ष को पड़ा महंगा, न्यायालय ने वेतन पर रोक लगाने के लिए एसपी को दिया निर्देश
औरंगाबाद कपिल कुमार
शनिवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे एगारह अनिन्दिता सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या 62/21 के नियमित जमानत याचिका 345/22 में सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को यह निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर से खुदवा थानाध्यक्ष के वेतन पर तत्काल रोक लगा कर न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करें। इसकी सूचना अविलंब न्यायालय को भी दे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस नियमित जमानत याचिका पर न्यायालय ने 11/04/22 को पूरक कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।19/04/22 को स्मार पत्र निर्गत किया था। 23/04/22 को आदेश के अवमानना देखते हुए थानाप्रभारी को न्यायालय से शोकोज किया गया था कि सदेह उपस्थित होकर आदेश के अवहेलना पर जवाब दे। परन्तु आज तक न्यायालय में न पूरक कांड दैनिकी प्रस्तुत किया गया और न ही विलम्ब के कारण से न्यायालय को अवगत कराया गया। जिसके कारण उक्त जमानत याचिका न्यायालय में लंबित है। जो धारा 147/149/302 से सम्बंधित हैं। शनिवार को न्यायालय को विवश होकर पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को यह आदेश देना पड़ा कि आप विभागीय कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी खुदवा के वेतन पर तत्काल रोक लगाये।