
औरंगाबाद , कपिल कुमार
शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा की अदालत ने अभियोग वाद 692/2006 में सुनवाई करते हुए भादवी धारा 498 ए में दहेज के लिए पत्नी के उत्पीड़न का दोषी पति उपेन्द्र कुमार मंगावार ,पिरोटा नवीनगर को दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना सुनाई है। अधिवक्ता प्रदीप कुमार, सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि बैजन्ती दैवी गोगो नवीनगर नैहर में रह रही है। शादी के पुर्व से पिता नहीं हैं। निर्धन चाचा ने यथाशक्ति खर्च कर 2006 में शादी किये थे। शादी के दो साल बाद पचीस हजार दहेज के रूप में मांग की जाने लगी। मारपीट प्रडतना शुरू हो गया था। तंग आकर 2002 में अभियोग के आधार पर नवीनगर थाना कांड संख्या 106/02 दर्ज किया गया था। इस वाद में समक्षौता हुआ था। बच्ची का जन्म हुआ तो फिर मारपीट शुरू व जान मारने की धमकी के कारण नैहर चली गई। परिवाद पति,सास ससुर,दैवर ,भावा पर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने पति को दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई है। अभियोगनी बैजन्ती दैवी ने बताया कि पति के सज़ा तो हुए मगर मेरा और मेरी बच्ची का भविष्य अधर में है।