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बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को हुई 20 वर्षीय सजा, दस हजार लगा जुर्माना, जुर्माना नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त होगा सजा

 


औरंगाबाद, कपिल कुमार

सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने टडंवा थाना कांड संख्या 51/21 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह काला पहाड़ तेंदुआ टंडवा को भादवी की धारा 376और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 13/05/22 को उक्त धाराओं में दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त अभी तक जेल में बंद हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता अपने मामा के शादी में भाग लेने टंडवा आई थी। घटना के समय दिन में बकरी चारा रही थी। अभियुक्त टीवी देखाने के बहाने बहला फुसलाकर कर अपने कमरे में ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता मामा के शादी के बाद अपने घर गई और बिमार हो गई। जांच में गर्भवती का पुष्टी हुआ। तब पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, तो लड़की के माता ने अभियुक्त पर प्राथमिकी 08/07/21को टंडवा थाना में दर्ज कराई।

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